उत्तर प्रदेशराज्य

देगी Yogi Sarkar देने जा रही छोटे उद्यमियों को दुर्घटना में मौत या विकलांगता पर परिजनों को पांच लाख रुपये

उत्तर प्रदेश Yogi Sarkar ने राज्य के लघु उद्यमियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री माइक्रो उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को लागू कर रही है। इसके तहत, दुर्घटनाग्रस्त होने पर उद्यमियों के नजदीकी परिजनों को पांच लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

स्थायी अक्षमता या अवकाशक्षमता के मामले में, अंशदायी स्थायी अक्षमता के मुताबिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Yogi Sarkar द्वारा शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूरी प्राप्त की गई है। समीक्षामण्डल में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

मंजूरी मिली है:

  • ‘यूपी टाउनशिप नीति, 2023’ और ‘यूपी टाउन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट, 1973 (संशोधन) अध्यादेश 2023’ को मंजूरी दी गई है।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज का नाम बदलने की सहमति दी गई है और इसे ‘डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय’ के रूप में जाने दिया जाएगा।
  • स्वायत्त गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के मरम्मत, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
  • पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए आगरा और मथुरा जिलों में हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन के लिए प्राइवेट निवेशकों के माध्यम से पीपीपी मोड पर हेलिपैड का विकास और संचालन करने के लिए मंजूरी दी गई है।
  • एसटीएफ लखनऊ के लिए छः इलेक्ट्रिक कार वाहनों की खरीद के लिए 99 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।
  • कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राप्त की गई भूमि को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है।
  • कौशांबी के कोखराज गांव में फलों के लिए इंडो-इजरायल केंद्र ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कृषि विभाग की खरीदी गई भूमि को निःशुल्क रूप से हॉर्टिकल्चर विभाग को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई है।

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