सुप्रीम कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद को एक बार फिर झटका दिया है। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई 24 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है।
UAPA से जुड़ा मामला
दरअसल, खालिद ने फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई कर रहा था।
इस दिन होगी अब सुनवाई
सुनवाई के दौरान खालिद की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस के वकील ने समय मांगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
यह है मामला
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी, 2020 के दंगों के कथित ‘मुख्य साजिशकर्ता’ होने के नाते अवैध गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यहां इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गयी थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।