छत्तीसगढ़ में एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उसके वरिष्ठों को पता चला कि बेटे की चाहत में उसने अपनी पत्नी को चौथी बार गर्भवती कर दिया। पुलिसकर्मी पहले से ही तीन बेटियों का पिता है।
मामला तब सामने आया जब धमतरी जिले में तैनात कांस्टेबल प्रह्लाद सिंह ने 23 जून से आठ दिन की छुट्टी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन करने का कारण अपनी पत्नी की आसन्न डिलीवरी का हवाला दिया।
हालाँकि, एक साथी सैनिक द्वारा आगे की पूछताछ करने पर, यह पता चला कि तीन बेटियाँ होने के बावजूद, प्रह्लाद सिंह एक बेटे की इच्छा रखते थे और जानबूझकर अपनी पत्नी की गर्भावस्था सुनिश्चित करने का सहारा लिया था।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के कुछ नियमों के उल्लंघन के कारण प्रह्लाद सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।
बटालियन अधिकारी डीआर आंचला ने कहा कि हैंडबुक 2023 में उल्लिखित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के तहत, दो से अधिक बच्चे होने पर, उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो, तो वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है। इसके आधार पर सिपाही प्रह्लाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है.
दो अन्य हेड कांस्टेबलों को भी उनके सेवा रिकॉर्ड की जांच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।